Bihar Old Pension Scheme: 1100 रुपये पेंशन पाने का सुनहरा मौका! बिहार के बुजुर्ग जरूर जान लें ये नियम और आवेदन प्रक्रिया
बिहार के बुजुर्गों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत अब बुजुर्गों को हर महीने 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। पहले यह राशि केवल 400 रुपये थी।
राज्य में इस समय 53 लाख से अधिक बुजुर्ग मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके परिवार या आसपास कोई जरूरतमंद बुजुर्ग हैं, तो यह जानकारी उनके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं योजना से जुड़ी हर अहम बात।
कब आएगी पेंशन की अगली किस्त?
आज यानी 10 अगस्त को पेंशनधारकों के खाते में 1100 रुपये की दूसरी किस्त भेजी जाएगी। यह राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहारा देना है। जिन बुजुर्गों के पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हर महीने पेंशन दी जाती है। जून 2025 में इस योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें और दूसरों पर निर्भर न रहें।
कौन ले सकता है योजना का लाभ? (पात्रता)
आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष हो
आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो
किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो
सरकारी नौकरी में न हो और न ही किसी सरकारी पेंशन का लाभार्थी हो
बीपीएल कार्डधारी या सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC) के अनुसार गरीब वर्ग से संबंधित हो
अब कितनी मिलेगी पेंशन?
पहले 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को 400 रुपये मिलते थे
80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को 500 रुपये दिए जाते थे
अब सभी पात्र बुजुर्गों को 1100 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी प्रखंड कार्यालय या जनसेवा केंद्र (CSC) से आवेदन फॉर्म लेकर भर सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म वहीं जमा किया जा सकता है।
लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
“Beneficiary Status” टैब पर क्लिक करें
जिला और ब्लॉक चुनें
बेनेफिशियरी आईडी से जुड़ी जानकारी भरें
कैप्चा कोड डालकर सर्च करें
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
बिहार निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
अन्य किसी पेंशन का लाभ न लेने का शपथ पत्र
पेंशनधारक की मृत्यु होने पर क्या करें?
अगर किसी पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें और मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करें, ताकि पेंशन बंद की जा सके।
यह योजना बिहार के लाखों बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आई है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
FAQs
1. योजनाक्याहै?
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को मासिक पेंशन देने की सरकारी योजना।